D. Pharma counselling 2024 का ऑफिशियली शेड्यूल हुआ जारी Jeecup ऑफिशियली वेबसाइट पर 11 दिसंबर 2024 काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी
D Pharma (Diploma in Pharmacy) में एडमिशन के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है:
D pharma counselling Date 2024 – 11December 2024
Education and Qualification
योग्यता:
- अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) विज्ञान विषयों (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी/मैथ्स) के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
न्यूनतम अंक:
- सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC) के लिए 45% (कई कॉलेजों में छूट दी जाती है)।
Admission Process
डायरेक्ट एडमिशन:
- कई निजी डायरेक्ट एडमिशन देते हैं।
एंट्रेंस एग्जाम:
Jeecup आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू सरकारी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं
Age limit:
न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान अधिकांश कॉलेजों में नहीं है।
Fee Structure:
- सरकारी कॉलेज:
- ₹10,000-30,000 प्रति वर्ष।
- निजी कॉलेज:
- ₹60,000-1,50,000 प्रति वर्ष।
Important Documents:
- 10वीं और 12वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट।
- ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC)।
- कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)।
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यकता हो)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
Check also- D. Pharma counselling 2024
official website- Jeecup.nic.in
counselling Process.
- काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल jeecup.nic.in पर लॉगिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आई०डी० अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध Forget Password का चयन कर पासवर्ड Reset कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
2. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरण ऑनलाइन होंगे, जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के मूल निवासी है, किन्तु उन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, की सन्तानें प्रतिभाग कर सकेगी।
3. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरणों में संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, सीट एवं काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने, काउन्सिलिंग चरणों हेतु अभ्यर्थन आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियम प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से Withdrawal, संस्था में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/ 2023-16-3099/13 2019, दिनांक 29.12.2023 के प्राविधानानुसार तथा शिक्षण शुल्क जमा करने की व्यवस्था का निर्धारण शासनादेश संख्या-99/2024/1919/2024/16-3099/12/2019 दिनांक 04.09.2024 में निहित प्राविधानुसार किया जायेगा।
- मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरणों में अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी।
- मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरणों द्वारा सत्र 2024-25 में राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रचलित फार्मेसी पाठ्यक्रम में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु० 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु० 250/- काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराते हुए अवशेष शिक्षण शुल्क आवंटित संस्था में निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय जमा करना होगा।
- अभ्यर्थी मुख्य काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट Withdrawal की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य काउन्सिलिंग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, किन्तु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी, अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सीट एक्सेप्टेन्स फीस वापस नहीं होगी।
- काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में Withdrawal विकल्प चयन करने की स्थिति में सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रु० 3000/- को अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान किया गया है, उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड किया जायेगा एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- अभ्यर्थी जो मुख्य काउन्सिलिंग के प्रथम चरण में सीट एक्सेप्टेन्स एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु० 3250/- जमा कर चुके हैं किन्तु निर्धारित तिथियों में सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित नहीं करा पाये हैं, द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग हेतु अपात्र होंगे ऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के तृतीय चरण में पुनः प्रतिभाग कर सकेंगे, इसी प्रकार उक्त श्रेणी के द्वितीय चरण के अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ चरण तथा तृतीय चरण के अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के पाँचवें चरण में पुनः प्रतिभाग कर सकेंगे।
- काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों से शासन / फीस एवं प्रवेश नियमन समिति, उ०प्र० द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंकपत्र, जाति, आय निवास, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में शिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में उसे प्रवेश प्रदान कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी
11. मुख्य काउन्सिलिंग के तीनों चरणों से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य/ निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की एन०आई०सी० के पोर्टल पर दिनांक 28.12.2024 तक पी०आई० (Participating Institute) रिपॉटिंग करनी अनिवार्य होगी. जिससे प्रवेशित अभ्यार्थियों का प्रवेश एन०आई०सी० के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जो कि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक पी०आई० (Participating Institute) रिर्पोटिंग नहीं की जाती हैं, तो अभ्यर्थी को आवंटित संस्था / पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सीट एक्सेप्टेन्स फीस वापस नहीं होगी।
12. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीन चरणों द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में अन्तिम तिथि 28.12. 2024 तक अनिवार्य रूप में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे
मेरा नाम टॉम है मैं एक हिंदी कंटेंट राइटर हूं और मैं सरकारी योजना और सरकारी स्कीम से रिलेटेड न्यूज़,ऑटोमोबाइल्स के बारे में भी न्यूज़ ,बिजनेस रिलेटेड न्यूज,शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज प्रदान करता हूंऔर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं